SC, ST & OBC Full Form
- SC: Scheduled Castes
- ST: Scheduled Tribes
- OBC: Other Background Classes.
SC, ST और OBC का फुल फॉर्म क्रमशः Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST) और Other Background Classes (OBC) होता है. हिन्दी में इन्हें क्रमशः अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कहा जाता है.
SC, ST, और OBC का गठन भारत में सामजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ी जातियों, जनजातियों एवं समुदाय की पहचान और उनके सामजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न सरकारी या निजी योजनाओं में आरक्षण की सुविधा देने के लिए किया गया है
विभिन्न जातियों को उनके सामजिक एवं आर्थिक स्तर के आधार पर SC, ST एवं OBC में बांटा जाता है. अनुसूचित जनजाति (ST) के अंतर्गत सामजिक तौर पर सर्वाधिक पिछड़ी एवं सामजिक भेदभाव झेलने वाली जातियों और जनजातियों को शामिल क्या गया है. अनूसूचित जाति (SC) के अंतर्गत ज्यादातर वो जातियां या सम्प्रदाय हैं जो ST से तो कुछ हद तक विकसित हैं लेकिन सामाजिक और आर्थिक आधार पर बहिष्कृत माने जाते हैं. SC/ST वर्ग के लोगों को ‘दलित’ के रूप में पहचाना जाता है. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को भारतीय संविधान में बाद में संशोधन द्वारा जोड़ा गया है. इस वर्ग में आर्थिक तौर पर पिछड़े लेकिन सामजिक स्तर पर सामान्य रहने वाली जातियों को जोड़ा गया है.
ST Full form: Scheduled Tribes | अनुसूचित जनजातियाँ
ST (Scheduled Tribes) वर्ग में उन जातियों को शामिल किया गया है जो समाज के सर्वाधिक निचले क्रम पर माने जाते हैं. इसके अंदर जंगलों में रहने वाले आदिवासी, अछूत समझी जाने वाली जातियां, सामाजिक रूप से एतिहासिक बहिष्कार झेलने वाले समुदाय को जगह दी गई है. भारतीय संविधान के अनुसार अनुसूचित जनजातियों को सरकारी नौकरियों, सभी शिक्षण संस्थानों एवं अन्य सरकार द्वारा निर्देशित उपक्रमों में 7.5% आरक्षण की व्यवस्था की गई है.
SC Full form: Scheduled Castes | अनुसूचित जाति
SC (Scheduled Castes) वर्ग के अंतर्गत ज्यादातर जाति व्ययवस्था की कुरूति के कारण सामजिक स्तर पर पिछड़ी और कमतर समझी जाने वाली जातिया और समुदाय को शामिल किया गया है. इस वर्ग में ज्यादातर मैला धोने वाली जातियां, चमड़े का काम करने वाली जातियां, अछूत मानी जाने वाली जातिया आदि शामिल हैं. अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाले लोगों को संविधान द्वारा सरकारी नौकरियों, सभी शिक्षण संस्थानों एवं अन्य सरकार द्वारा निर्देशित उपक्रमों में 15% आरक्षण की व्यवस्था की गई है.
OBC Full form: Other Background Classes | अन्य पिछड़ा वर्ग
Other Background Classes (OBC) को 1979 में बनाए गए मण्डल आयोग की सिफारिशों के बाद शामिल किया गया. इस वर्ग के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न माध्यम वर्ग में आने वाले समुदायों और जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई. अन्य पिछड़ा वर्ग में ज्यादातर किसान, मजदूर, चरवाहे और पारम्परिक रूप से गरीब जातियों को शामिल किया गया है. 1990 में सबसे पहले VP Singh की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार OBC के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई. इस समय देशभर में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों, सभी शिक्षण संस्थानों एवं अन्य सरकार द्वारा निर्देशित उपक्रमों में 27% आरक्षण की व्यवस्था है.
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